सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट

Sarvoch nyayalaya

(1)- सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 और 147 में हैं जिसके द्वारा उसकी नींव रखी गई

(2)- भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था

(3)- सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 न्यायाधीश होते हैं तथा वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है

(4)- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई हैं

(5)- वर्तमानधीश की संख्या इस प्रकार बड़ी

  1. 1950:1+7=8
  2. 1956:1+9=10
  3. 1960:1+13=14
  4. 1978:1+17=18
  5. 1986:1+25=26
  6. 2008:1+30=31
  7. 2019:1+33=34

(7)- वह भारत का नागरिक हूं|

(8)- वह किसी उच्च न्यायालय में या दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो|

(9)- किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता से रहा हो|

(10)- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो|

(13)- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन अपने कुल बहुमत से जो कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से कम ना हो, एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा|

  • संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद|
  • दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद|
14)- मौलिक तथा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार-
  • संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच|
  • दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद|
(14)- अपील क्षेत्राधिकार-
  • सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है तथा उसे उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है
  • यह अपील ए तीन प्रकार के मामले में की जा सकती हैं
  • संवैधानिक मामले (अनुच्छेद-132)
  • दीवानी मामले (अनुच्छेद-133)
  • फौजदारी मामले(अनुच्छेद-143)
(16)- परामर्शी क्षेत्राधिकार-
  • सार्वजनिक महत्व के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है लेकिन वह इस परामर्श को मारने के लिए बाध्य नहीं है
(17)- अभिलेख न्यायालय-
  • उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है
  • अभिलेख का तात्पर्य है
  •  न्यायालय के निर्णय और कार्यवाही लिखित होती है उन्हें पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है
  • न्यायालय को अपनी अब मानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है
(18)- पुनर्विलोकन का अधिकार-
  • उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत किया जा रहा है
  • विधायिका या कार्यपालिका की कृतियों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा किए जाने को न्याय पुनरावलोकन कहते हैं

(7)- सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है

(8)- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त चार अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं|

(9)- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है|

(10)- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए|

(11)- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है

(12)- सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है

(14)- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेनानिर्वृत होने के पश्चात किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते|

(15)- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारत होते हैं|

(16)- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के अंतर्गत किया जाता है|

(17)- मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक आय और न्यायाधीश को 2,50,000 मासिक आय प्राप्त हुए है। निःशुल्क आवास, मनोरंजन स्टाफ, कार और यातायात भत्ता मिलता है। इनके लिए वेतन संसद तय करती है जो कि संचित निधि से पारित होती है। कार्यकाल के दौरान वेतन मे कोई कटौती नही होती है। 

(18)- न्यायाधीश के कार्यकाल- 65 वर्ष की आयु। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायलाय के मुख्य न्यायधीश शरद अरविंद बोबडे है।

(19)- भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है|

(20)- सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विवाद आते हैं|

(21)- उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक स्थिति-

(22)- सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की  बैठके बुला सकता है|

(23)- अब तक हैदराबाद था श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं|

(24)- सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई हैं

(25)- सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय हैं

(26)- न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है|

(27)- भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे. कनिया थे|

(28)- जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा (PIL) लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश पी. एन. भगवती थे|




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